कंपनी के सहायक मैनेजर ने किया रुपयों का घपला
🔲 न्यायालय ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में भेजा
हरमुद्दा
नीमच, 14 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेश कुमार त्रिपाठी ने कंपनी के सहायक मैनेजर पंकज पिता मांगीलाल पटवा, उम्र-32 वर्ष, निवासी-जमुलियाकला, जिला नीमच को कंपनी में रुपयो का घपला करने के आरोप में पुलिस अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी आकाश यादव ने जानकारी देते हुुए हरमुद्दा बताया की घटना 23 मार्च 2020 की इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपीगण मैनेजर समीर व सहायक मैनेजर पंकज कंपनी में ट्रक भरवाना, ट्रक खाली करवाना, ड्रायवरों के हिसाब देखने का कार्य करते थे, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि दोनो आरोपीगण ने कंपनी के खाते में से लगभग 65000 रुपए की हेराफेरी कर निजी उपयोग के लिए ले लिये, तब उसने दुसरे खातो के जांच की तो आरोपीगण ने लगभग 250,000 रुपए का उपयोग कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया हैं व अमानत में खयानत कर गबन किया हैं, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपी पंकज को नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पुलिस थाना नीमच केंट द्वारा आरोपी से पुछताछ करने हेतु पी.आर. (पुलिस अभिरक्षा) आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री त्रिपाठी ने आरोपी की पुलिस रिमाण्ड स्वीकृत कर पुलिस अभिरक्षा में भेजा।