पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी की जमानत याचिका खारिज
हरमुद्दा
मनासा, 21 अगस्त। पत्थर से सर कुचलकर हत्या करने वाली महिला आरोपी सुमित्राबाई पति सूरजमल हरिजन, उम्र-45 वर्ष, निवासी-कुकडेश्वर, तहसील मनासा, जिला नीमच की ओर से जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीष पाण्डे ने खारिज कर दी।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी योगेश तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए हरमुद्दा को बताया की 24 मई 2020 को कुकडेश्वर की हैं। जांच करने पर मृतिका के सर में पत्थर से चोट मारकर मृतिका की हत्या करना पाया गया, जिस पर फरियादी तथा फरियादी की मौसी सुमित्राबाई से पूछताछ करने पर सुमित्राबाई ने बताया कि 25 मई 2020 को सुबह करीब 7 बजे रोजाना की तरह मृतक सीताबाई को चाय देने गई तो मृतिका के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जब सुमित्राबाई ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो मृतक सीताबाई पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी व सर से खून बह रहा था, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मृतिका की हत्या कर दी थी, जिसकी घर वालो को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस थाना कुकडेश्वर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 93/2020, धारा 302, 450 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपिया सुमित्राबाई द्वारा न्यायालय मनासा में जमानत याचिका प्रस्तुत की
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री तिवारी
द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिस पर सुमित्राबाई की जमानत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पाण्डे द्वारा खारिज की गई।