अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती मांगने वालेे आरोपियों की जमानत खारिज

हरमुद्दा
नीमच, 25 अगस्त। अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती मांगने वाले आरोपियों की जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एम.ए. देहलवी द्वारा खारिज की गई।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विवेक सोमानी ने घटना की जानकारी देते हुुए हरमुद्दा को बताया की घटना 1 फरवरी 2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि मैं बघाना से बोल रहा हूं। तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी सूचना मुझे मिली हैं, यदि तुझे तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना और यदि नहीं मिला तो तुझे झूठ प्रकरण में फंसा दूंगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपियों विश्व कुमार पिता छोटेलाल शर्मा, विनोद पिता अमरचंद मीणा, दोनो निवासी जीरन, जिला नीमच एवं रजनीबाई पिता कालूराम प्रजापत निवासी नीमच सिटी, के विरूद्ध अपराध पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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