महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले की अग्रिम जमानत खारिज

हरमुद्दा

जावद, 25 अगस्त। महिला को शराब पिलाकर बलात्संग करने वाले आरोपी अम्बालाल पिता शिवा, उम्र-24 वर्ष, निवासी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश
नीतिराज सिंह सिसौदिया द्वारा खारिज की गई।

अपर लोक अभियोजक दिनेश वैध ने घटना की जानकारी देते हुुए हरमुद्दा को बताया की 09 मार्च 2020 की हैं। फरियादीया ने थाना जावद में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को जब वह निम्बाहेड़ा बस स्टेण्ड पर थी, तब आरोपी अम्बालाल, गोविंद, माटरनाथ उससे मिले और कहा कि हम तुम्हे तुम्हारे गांव छोड़ देंगे, हम उधर ही जा रहे हैं, तब फरियादीया उनके साथ बैठ गई। रास्ते में जंगल में पहुंचकर उक्त आरोपी ने शराब पी ली तथा अभियुक्तगण ने धोके से उसको भी शराब पिला दी।

जान से मारने की धमकी

अभियुक्तगण अम्बालाल, माटरनाथ ने उसके साथ बलात्संग किया व घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके पश्चात् फरियादीया ने थाना जावद में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 115/2020, धारा 376डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी अम्बालाल द्वारा गिरफ्तारी के संदेह से बचने के लिए अपर सत्र न्यायालय, जावद के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

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