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रुपयों का घपला करने वाले ट्रान्सपोर्ट कंपनी मैनेजर की जमानत खारिज

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हरमुद्दा

नीमच, 26 अगस्त। ट्रांसपोर्ट कंपनी में रुपयों का घपला करने वाले मैनेजर श्रीकांत समीर पिता प्रमोद समीर, निवासी-इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला नीमच को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेश कुमार त्रिपाठी ने जमानत खारिज की।

सहायक मीड़िया सेल प्रभारी आकाश यादव ने हरमुद्दा को बताया की घटना दिनांक 23 मार्च 2020 को इंडस्ट्रीयल एरिया, नीमच की हैं। फरियादी आदित्य भारद्वाज द्वारा थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी मैनेजर श्रीकांत समीर कंपनी में रुपयों का हिसाब देखने का कार्य करता था, घटना दिनांक को छत्तीसगढ़ ट्रान्सपोर्ट द्वारा बकाया पैसो के संबंध में फोन आया तो उसेे पता लगा कि आरोपी ने कंपनी के खाते में से रुपए की हेराफेरी कर निजी उपयोग के लिए ले लिए, जिससे कंपनी को नुकसान हुआ हैं, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 351/20, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

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