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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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हरमुद्दा
नीमच, 26 अगस्त। घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी टिल्लू उर्फ राहुल पिता नाहरसिंह यादव, उम्र-23 वर्ष, निवासी-यादव मण्डी, नीमच सिटी, जिला नीमच का जमानत याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। डाॅ. मनोज कुमार गोयल द्वारा खारिज की गई।

मीड़िया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ विपिन मण्डलोई ने हरमुद्दा को बताया की घटना 18 अगस्त 2020 की हैं। फरियादिया ने थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी टिल्लू ने उसके साथ दो-तीन बार दोस्ती करने का बोला, जिस पर फरियादिया ने दोस्ती करने से मना कर दिया फिर भी आरोपी टिल्लू फरियादिया का घर से बाहर भी पीछा करता हैं। इशारे करता हैं। घटना वाले दिन शाम लगभग 5ः30 बजे फरियादिया घर में अकेली थी, तब आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। फरियादिया द्वारा चिल्ला चोट करने पर आरोपी ने उससे कहा कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादिया ने पूरी घटना अपने पति व सास को बताई, थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 328/2020, धारा 452, 354, 354ए, 354डी, 506 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। जिस पर आरोपी द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की।

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