वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे अमानत में खयानत करने वाले शासकीय सेवक का जमानत खारिज -

अमानत में खयानत करने वाले शासकीय सेवक का जमानत खारिज

हरमुद्दा
शाजापुर, 31 अगस्त। अमानत में खयानत करने वाले आरोपी शासकीय सेवक मांगीलाल पिता जगन्‍नाथ शर्मा नि. सुनेरा, शाजापुर की न्यायालय जेएमएफसी महेश कुमार माली ने जमानत याचिका खारिज की।

जिला मीडिया प्रभारी व एडीपीओ सचिन रायकवार एवं एडीपीओ शैलेंद्र जीनवाल ने हरमुद्दा को बताया कि 3 जून 2020 से 22 जुलाई 2020 के मध्‍य कार्यालय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित, सुनेरा की है। फरियादी मेहरबान सिंह पिता इंदरसिंह राजपूत नि. मझानिया सुनेरा, शाजापुर ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखवाई कि आरोपी मांगीलाल पिता जगन्‍नाथ शर्मा (सहायक संस्‍था प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित सुनेरा) द्वारा सदस्‍यों की कुल 24 रसीदों की कुल राशि 12, 33,840/ संस्‍था के कृषक सदस्‍यों से वसूल की गई।

वसूली गई राशि खाते में नहीं करवाई जमा

उक्‍त रा‍शि वसूली उपरांत आरोपी के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बाजार में संस्‍था के सेविंग खाते में जमा कराई जाना अनिवार्य था, किंतु आरोपी के द्वारा उक्‍त राशि न तो संस्‍था में और न ही बैंक खाते में जमा कराई गई है।

संस्था द्वारा पत्र लिखने के बाद भी रुपया रखे अपने पास

राशि जमा कराने के लिए आरोपी को संस्‍था द्वारा 26 अगस्त 2020 को पत्र लिखा गया था। किंतु आरोपी के द्वारा पत्र की सूचना प्राप्‍त होने के बाद भी उपरोक्‍त राशि जमा नहीं की गई और संस्‍था के सदस्‍यों की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *