अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का मामला : पीएम आवास व कोचा तालाब घोटाले में गिरफ्तार अरूण ओझा चार दिन की पुलिस रिमांड पर
🔲 प्रकरणो सें संबंधित मूल दस्तावेज व अन्य मूल प्रपत्र है आरोपी के पास
हरमुद्दा
रतलाम, 1 सितंबर। नामली नगर परिषद में पीएम आवास व कोचा तालाब घोटाले में गिरफ्तार अरूण ओझा को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें 4 सितंबर तक के लिए। पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। आरोपी ने प्रकरणो सें संबंधित मूल दस्तावेज व अन्य मूल प्रपत्र अपने पास होना व उन्हें पुलिस को बरामद करा देने संबंधी जानकारी दी।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि थाना नामली रतलाम में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार व अनियमिता का आपराधिक प्रकरण 05 नवंबर 2019 को तथा इसी प्रकार कोचा तालाब के निर्माण में भ्रष्टाचार व अनियमिता के संबंध में 04 जनवरी 2020 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे।
फरार आरोपी ओझा को गिरफ्तार किया था सोमवार को
फरार चल रहे आरोपी तत्कालीन सीएमओ नगर परिषद नामली अरूण ओझा पिता भेरू लाल ओझा उम्र 57 वर्ष निवासी जवाहर नगर रतलाम दिनांक 31 अगस्त 2020 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में ओझा ने दी जानकारी पुलिस को
गिरफ्तार आरोपी ओझा से दर्ज दोनो अपराधिक प्रकरणो में पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो प्रकरणो सें संबंधित मूल दस्तावेज व अन्य मूल प्रपत्र अपने पास होना व उन्हें पुलिस को बरामद करा देने संबंधी जानकारी दी। इस आधार पर पुलिस द्वारा आज 1 सितंबर 2020 को आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) रतलाम, म.प्र. के समक्ष प्रस्तुत कर 4 दिन का पुलिस रिमांड की मांगा गया।
मांगा गया 4 दिन का पुलिस रिमांड, दिए दमदार तर्क
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं उप संचालक सुशील कुमार जैन ने न्यायालय के समक्ष दमदार तर्क दिए कि आरोपी द्वारा बताया गया कि दोनो आपराधिक प्रकरणो सें संबंधी मूल दस्तावेज उसके पास है। उक्त दस्तावेजो को पुलिस द्वारा आरोपी से बरामद करना आवश्यक है। इसलिए आरोपी का 4 सितंबर तक कुल 4 दिवस का पुलिस रिमांड पर सौंपे जाना चाहिए।
तर्क से सहमत हुआ न्यायालय
न्यायालय द्वारा प्रकरणों से संबंधी प्रस्तुत केस डायरियों का अवलोकन एवं अभियोजन एवं पुलिस के निवेदन व आरोपी द्वारा दी गई जानकारी को मद्देनजर रखते हुए आरोपी ओझा को 04 सितंबर 2020 तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया।