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मंदिर की दान पेटी चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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हरमुद्दा

सागर, 11 सितंबर। मंदिर की दान पेटी चोरी करने वाले आरोपी जय उर्फ अजय पिता स्व. राजेन्द्र सोनी उम्र 19 साल एवं दीपक ठाकुर उर्फ घोडा पिता मोहन सिंह ठाकुर उम्र 21 साल दोनों निवासी मोतीनगर, जिला सागर की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी।
मीडिया प्रभारी अभियोजन सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी महेन्द्र शुक्ला जो कि हनुमान मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर एवं शंकरजी मंदिर के पुजारी है। पुजारी ने बताया कि 13 अगस्त 2020 को शांम करीब 7-8 बजे शंकरजी के मंदिर की पूजा कर मंदिर बंद कर घर चले गए। 14 अगस्त को सुबह 4 बजे मंदिर की लाईट बंद थी। मंदिर के सामने रखी दान पेटी के दोनों ताले टूटे थे। दान पेटी में पिछले 01 साल में 6000 रुपए आए थे। दान पेटी करीब 17 माह से बंद थी जिसमें करीब 6000 रुपए होंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मोतीनगर में दर्ज कराई गई। थाना मोतीनगर ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया। विवेचना के दौरान आरोपी अजय एवं दीपक को गिरफ्तार किया गया।

विवेचना में आरोपी ने स्वीकार किया चोरी करना

दोनों आरोपियों ने स्वीकार कर बताया कि नीलकंठ मंदिर में घुसकर दानपेटी तोड़कर 4230 रुपए की चिल्लर चोरी की। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका न्यायालय में दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह चंदेल ने शासन का पक्ष रखा। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय सोनी एवं दीपक ठाकुर की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

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