दुष्कर्म के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी निरस्त
हरमुद्दा
शाजापुर, 15 सितंबर। अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का दूसरी बार जमानत याचिका खारिज की।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि रात्रि करीब 8 बजे पीड़िता अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे। उस समय आरोपी राजेश एकदम से आया और पीडिता को खीचकर जंगल के नाले में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता जोर से चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया ओर बोला की घटना किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। इतने में चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीड़िता के माता पिता आ गए तो आरोपी राजेश वहां से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल मंडी पर की। अनुसंधान के दौरान 1 जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की दूसरी बार भी जमानत याचिका निरस्त की गई।