नाबालिग को भगाकर ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को भेजा जेल
हरमुद्दा
शाजापुर, 15 सितंबर। विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा नाबालिग को भगाकर ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाड़ा, उम्र 20 वर्ष, नि. मिर्जापुर खेड़ा थाना सलसलाई जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र मीणा ने हरमुद्दा को बताया कि थाना सलसलाई पर फरियादी ने 11 फरवरी 2019 को दर्ज करवाई । 8 फरवरी 2019 की रात्रि करीब 9 बजे फरियादी की नाबालिग लड़की घर से लघुशंका करने का कहकर गयी थी। फरियादी व घरवालों ने उसे काफी तलाश किया किंतु वह नहीं मिली। फरियादी ने आरोपी के विरूद्ध शंका के आधार पर थाना सलसलाई में रिपोर्ट दर्ज करवाई। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष वी.सी. के माध्यम से पेश किया। आरोपी का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।