दहेज लोभी आरोपिया की जमानत अर्जी खारिज
🔲 शारीरिक एवं मानसिंक रूप से करते थे प्रताड़ित
हरमुद्दा
शाजापुर, 16 सितंबर। शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताड़ित करने वाली दहेज लोभी आरोपिया हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी जमानत अर्जी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया ने खारिज कर दी।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 30 जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग क्रमांक 10/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया था। जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्कान, चाचा यासीन खॉन ने बताया कि, मृतिका के साथ आरोपी दहेज में कुछ नहीं लाने एवं प्लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मारपीट करते थे। मृतिका को लड़का नहीं होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताड़ित करते थे। बार-बार दहेज में पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। 12 अगस्त 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर 13 अगस्त 2020 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया। तब से आरोपी जेल में बंद है। अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे नेे तर्क दिए, जिससे सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपिया हसीना बी की जमानत अर्जी खारिज की।