खुद के घर में आग लगाने वाले की जमानत हुई खारिज
हरमुद्दा
शाजापुर, 18 सितंबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने खुद के घर में आग लगाने वाले आरोपी गोपाल पिता रमेश निवासी ज्योति नगर शाजापुर की जमानत याचिका खारिज की।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार शाजापुर ने हरमुद्दा को बताया कि 8 सितंबर 2020 को रात्रि लगभग 9:00 बजे फरियादी सपना व उसका लड़का आनंद , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे दरगाह के पास सरकारी जमीन में बने अपने कच्चे कवेलू के घर में थे। तभी फरियादिया का पति आरोपी गोपाल घर आया व फरियादिया से विवाद कर फारियादिया व लड़के आनंद को घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी ने घर में पड़े बिस्तर और कपड़ों को पलंग पर इकट्ठा करके माचिस से आग लगा दी और भाग गया। पूरे घर में आग लग गई और करीब ₹80000 का नुकसान हो गया। आसपास वालों ने फरियादिया की आग बुझाने में मदद की। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी पर की।
स्वयं के घर में आग लगाने का किया गंभीर अपराध
आरोपी द्वारा अपने स्वयं के घर में आग लगाकर नुकसान करने का गंभीर अपराध किया। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मल सिंह चौहान ने जमानत आवेदन पर आपत्ति वी सी के माध्यम से की। न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई।