विकलांग महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

हरमुद्दा
सागर, 20 सितंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र कुमार तिवारी ने विकलांग महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी छोटेराजा पिता करन सिंह लोधी निवासी थाना भानगढ़ की जमानत खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया। आरोपी जिला सागर का प्रस्तुत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने शासन का पक्ष रखा।

मीडिया प्रभारी हेमंत  नेे हरमुद्दा बताया कि फरियादिया जो कि विकलांग है, उसने अपने पति के साथ थाने में रिपोर्ट की। 14 सितंबर 2020 को रात करीब 9 बजे घर से बाहर शौच के लिए गई थी। रास्ते मे आरोपी छोटेराजा ने बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया, फरियादिया चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग आ गए जिन्हें देख आरोपी छोटेराजा भाग गया और धमकी दी कि अगर रिपोर्ट करने गई तो जान से खत्म कर देंगे।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश

थाना भानगढ़ ने प्रकरण अंतर्गत धारा 354, 506 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए।  न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी छोटेराजा लोधी का प्रस्तुत जमानत याचिका खारिज कर उप जेल खुरई भेज दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *