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नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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हरमुद्दा

रतलाम, 22 सितंबर। विशेष न्याायालय पॉक्‍सो एक्ट तरूण सिंह द्वारा नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नारायण पिता पप्पू उर्फ बापू कटारा उम्र 20 वर्ष निवासी पोनबट्टा थाना बाजना जिला रतलाम की जमानत याचिका को निरस्त किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि नाबालिग बालिका ने माता-पिता के साथ थाना रावटी पर घटना की जानकारी दी। उसने बताया कि 24 जंनको 2020 को वह अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी परिचित नारायण कटारा मोटर साइकल लेकर आया और उसने मेरे माता-पिता के बारे में पूछा की वह कहां गए है तो उसने कहा गांव गए है। तब अभियुक्त नारायण ने उससे कहा कि मुझे तेरे माता-पिता से मिलना है, उनके पास ले चल। तो वह उसकी को मोटर साइकल पर बैठ गई। तब नारायण उसे गांव में न ले जाते हुए जबरजस्ती अपने गांव ले गया और उसे अपने घर में बंद करके रखा। हर दिन दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता के मना करने पर वह उसे जान से मारने की धमकी देता था। 22 जुलाई 2020 को नारायण कहीं चला गया था तो पीड़िता मौका देख कर वहां से भागकर शाम को अपने घर आ गई। माता-पिता को सारी बात बताई। रावटी थाना पर रिपोर्ट की।

तब आरोपी को उप जेल सैलाना भेजा

घटना पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 24 जुलाई 2020 को आरोपी नारायण पिता पप्पू उर्फ बापू कटारा को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्रवाई उपरांत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी का जेल वारंट बना कर उपजेल सैलाना दाखिल किया गया।

घटना की गंभीरता के मद्देनजर निरस्त की जमानत याचिका

विवेचना उपरांत 18 सितंबर 2020 को अभियुक्त नारायण कटारा के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्याययालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त नारायण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर 22 सितंबर 2020 को विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व अवयस्क बालिकाओ के साथ दुष्कर्म एवं लैंगिक हमलो की बढ़ती हुई घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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