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लाठी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल

हरमुद्दा
गुना, 22 सितंबर। जान से मारने की धमकी देकर लाठी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों जमुनालाल पुत्र दौजीराम अहिरवार और आरोपी हुकुम सिंह उर्फ बहादुर उर्फ भूतिया पुत्र शिवलाल अहिरवार निवासी ग्राम कुड़ाई परसा थाना राधोगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने जेल भेज दिया।

मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ डॉली गुप्ता ने हरमुद्दा को बताया कि 14 सितंबर 2020 को करीब 5:30 बजे फरियादी राजू पुत्र शिवलाल जमीन में रुखड़ा काट रहा था, तभी दोनों आरोपी आए और बोले की जमीन में रुखड़ा क्यों काटा, तब फरियादी ने कहा कि यह मेरी जमीन है। इसी बात से जमुनालाल गालियां देने लगा।

गालियां देने से मना किया तो लाठी से मारा

फरियादी द्वारा गाली देने से मना किया गया तो जमुनालाल और हुकुम सिंह ने जान से मारने की नियत से लाठी मारी फिर फरियादी के चिल्लाने पर अमर सिंह और धारत सिंह आ गए जिन्होंने बीच बचाव किया। आरोपी बोले कि आइंदा मेरी जमीन पर आया तो जान से खत्म कर देंगे।

गंभीर अपराध में जमानत देना ठीक नहीं

उक्त रिपोर्ट थाना राधौगढ़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 498/20 धारा 294, 307, 506 आईपीसी में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। न्यायालय के समक्ष पैरवीकर्ता अधिकारी मयंक भारद्वाज द्वारा तर्क दिया गया। यह गंभीर अपराध है और इस प्रकार के अपराध में जमानत देना न्याय के विपरीत है। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा।

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