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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

हरमुद्दा

रतलाम, 24 सितंबर। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तरूण सिंह द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोहन पिता हकरू मईडा उम्र 26 वर्ष नि. गोरधनपुरा थाना सैलाना जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 1 अगस्त 2020 को 15 वर्षीय बालिका अपने काका के लड़के के साथ बकरी चराने जंगल में गयी थी। बकरियां चराते हुए उसके काका का लड़का बकरियां लेकर दुर चला गया था, तभी नाबालिग को अकेला देखकर सोहन मईडा उसके पास आया और बुरी नियत से पकड़कर झाडियो में खींचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को अभियुक्त ने धमकी दी थी कि चिल्लांना मत नहीं तो जान से खत्म‍ कर दूंगा।

डर के कारण नहीं बताई घटना

इतने में नाबालिग के काका का लड़का आ गया, जिसे देखकर अभियुक्त सोहन मईडा भाग गया। अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी व बदनामी के डर कारण नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना की बात किसी को नहीं बताई। घटना के लगभग 23 दिन बाद 24 अगस्त 2020 को नाबालिग ने हिम्मत करके अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। उन्हे अपने साथ लेकर सैलाना थाने पर आई।

आरोपी को गिरफ्तार कर सैलाना उप जेल भेजा

नाबालिग की रिपोर्ट पर से थाना सैलाना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 26 अगस्त 2020 को अभियुक्त सोहन पिता हकरू मईडा को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी का जेल वारंट बना कर उपजेल सैलाना दाखिल किया गया।

तर्को से सहमत होकर जमानत याचिका की निरस्त

अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओ में 23 सितंबर 2020 को विशेष न्‍यायालय में प्रस्तु्त किया गया।
अभियुक्त‍ सोहन मईडा की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर 24 सितंबर 2020 को विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई, जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को व अवयस्क बालिकाओ के साथ दुष्कर्म एवं लैंगिक हमलो की बढ़ती हुई घटनाओं तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त‍ को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

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