मामला रंजिश का : महिला को जलाकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
हरमुद्दा
सागर, 24 सितंबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान ने महिला को जलाकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी रामशंकर पिता श्यामलाल कुशवाहा उम्र 42 साल निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 436 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय ने की।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि
20 अक्टूबर 2018 को थाना बीना में रात्रि में ग्राम बुखारा में आगजनी की सूचना संतोष कुशवाहा द्वारा 100 डाॅयल पर दी गई, सूचना प्राप्त होने पर 100 डायल मौके पर पहुंची, देखा मिथलेश कुशवाहा के घर आग बुझाई गई। आगजनी के दौरान आग बुझाते समय राधा कुशवाहा, ममता, मिथलेश कुशवाहा झुलस गए थें। राधा बाई गंभीर रूप से जली हुई थी, जिसे ईलाज के लिए बीना अस्पताल भेजा गया था, जहां राधा बाई की मृत्यु हो गई।
पुरानी रंजिश में आग लगाई शंकर ने
राधाबाई ने मृत्यु पूर्व कथनों में बताया था कि पुरानी रंजिश पर से शंकर उर्फ रामशंकर कुशवाहा एवं अन्य ने उनके घर पर आग लगाई है। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
साक्ष्य और तर्कों के आधार पर सुनाई सजा
अभियोजन द्वारा मामले में आई साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत कराया एवं मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया। मामले में आए साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी शंकर को धारा 302 एवं 436 भादवि में दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास सहित अन्य सजा सुनाई गई।