अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

हरमुद्दा
शाजापुर, 26 सितंबर। अमानत में खयानत करने वाले आरोपी प्रभुलाल पिता बापूसिंह नि. ग्राम जलोदा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत याचिका द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निरस्‍त की।

जिला मीडिया प्रभारी एवं।एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में 22 अगस्त 2018 को ट्रेक्‍टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्‍त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्‍त ट्रेक्‍टर को आरोपी को न्‍यायालय में नीलामी के लिए पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्‍यायालय में उक्‍त ट्रेक्‍टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्‍यायालय द्वारा उसे न्‍यस्‍त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर अपराध किया।

आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया न्यायालय ने

न्‍यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

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