वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे 9 साल पुराने प्रकरण में बाप बेटे आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास -

9 साल पुराने प्रकरण में बाप बेटे आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

1 min read

हरमुद्दा

सागर, 8 अक्टूबर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ए. शुक्ला ने 9 साल पुराने प्रकरण में आरोपियों अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को दोषी मानते हुए तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री ने की।

मीडिया प्रभारी अभियोजन सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि 12 अक्टूबर 2011 को फरियादी करण सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी ने थाने में रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को शाम को खेत से लौट रहे थे, जो गांव के रास्ते में अर्जुन सिंह तथा उसका लड़का साहब सिंह और सुखराम रास्ते में रोककर गाली गलोच एवं मारपीट करने लगे।

न्यायालय में प्रस्तुत किए महत्वपूर्ण तथ्य

रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में आए साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तीनों आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *