मारपीट करने वाले पिता-पुत्र को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास
हरमुद्दा
सागर, 8 अक्टूबर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ए. शुक्ला ने मारपीट करने वाले पिता-पुत्र आरोपी कीरत सिंह पिता कमल सिंह लोधी उम्र 22 वर्ष एवं कमल सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी उम्र 55 साल दोनो निवासी घोरट थाना खुरई जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री ने की।
मीडिया प्रभारी अभियोजन सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि फरियादी अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी ने थाने में रिपोर्ट कराई कि 12 अक्टूबर 2011 को शाम 5ः30 बजे पुरानी बुराई पर से आरोपी कमल सिंह तथा कीरत सिंह ने गालिया दी और मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
पीड़ित के पैर की टूटी हड्डी
पीड़ित अर्जुन सिंह का मेडीकल परीक्षण उपरांत जिला अस्पताल सागर में एक्स-रे कराया जिसमें पीड़ित के पैर में अस्थि भंग होने से अपराध धारा 325 भादवि का मामला कायम का विवेचना मेें लिया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य के बाद सुनाई सजा
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तीनों आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपियों पिता पुत्र को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए दोनों आरोपीगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया।