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विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले 9 कालोनाईजरों विरूद्ध कार्रवाई की गाज

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🔲 बंधक भूखण्डों का होगा भौतिक सत्यापन

हरमुद्दा
रतलाम, 10 अक्टूबर। नगर के ऐसे कालोनाईजर जिन्होने विकास कार्य पूर्ण नहीं किए उनके विरूद्ध म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्ते) नियम 1998 के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। 09 कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की गाज गिरी है। यह अभियान सतत चलता रहेगा।
कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर अभियान के तहत विकास कार्य पूर्ण नहीं करने वाले 9 कालोनाईजर कार्रवाई की गई है जिनमें कालोनाईजर मनीष-पूनमचन्द सुराणा सर्वे क्रमांक 490/2/2 रत्नेश्वर रोड, भागचन्द कोठारी यशोवर्धन टाउनशिप सर्वे क्रमांक 1065/3/2 कस्बा रतलाम, राजकुमार-पुनमचन्द सुराणा सर्वे क्रमांक 487/1/2 रत्नेश्वर रोड (रूद्रधाम), अनिल-कृष्णकुमार झालानी रचना हाउसिंग सर्वे क्रमांक 172/2 व अन्य 18 भक्तन की बावड़ी, कालूराम-गोवर्धन धाकड़ सर्वे क्रमांक 137/10 व 137/12 बिरियाखेड़ी (मधुवन), सतीश-मोडीराम झवंर सर्वे क्रमांक 548/1/3 व 548/1/4 करमदी रोड, विजेन्द्र-शांतिलाल गादिया सर्वे क्रमांक 1023 व 1024 सुदामा परिसर, मनीष-पुनमचन्द सुराणा सर्वे क्रमांक 120/2 गोपाल नगर व हसन उल्ला-अ0 रहीम शेख सर्वे क्रमांक 43/1 व अन्य एम.बी. नगर को विकास कार्य पूर्ण करने की सूचना देने व कालोनियों में बंधक रखे गए भूखण्डों के 7 दिवस में भौतिक सत्यापन के लिए निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दल गठित किए गए है। भौतिक सत्यापन उपरान्त बंधक भूखण्डों का नगर निगम द्वारा विक्रय किया जाकर नियमानुसार विकास कार्य करवाएं जाएंगे। जिन कालोनियों में बंधक भूखण्डो विक्रय होना पाए जाएंगे, उन कालोनाईजरों के विरूद्ध विधान अनुसार एफ.आई. आर. दर्ज कराई जाएगी।

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