न्यायालय ने खारिज की 315 बोर बंदूक की सुपुर्दगी
हरमुद्दा
सागर, 15 अक्टूबर। करीब तीन साल पहले राहतगढ़ वन क्षेत्र में शिकारपुर बीट में शिकार के एक मामले में आरोपी से जप्त की हुई 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक की सुपुर्दगी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारत सिंह कनेल ने खारिज कर दी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुपुर्दगी आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बृजेश दीक्षित ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने हरमुद्दा को बताया कि 14 जून 2017 को राहतगढ वन परिक्षेत्र की शिकारपुर बीट में नीलगाय के शिकार आरोपी सैयद बदूद हुसैन निवासी भोपाल से 315 बोर की एक लायसेंसी जप्त की गई थी। उक्त बंदूक की सुपुर्दगी के लिए आरोपी द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया गया था। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन की तर्कां से सहमत होते हुए बंदूक की सुपुर्दगी से इंकार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया।