दुर्घटना के मामले में 12 वर्षो से फरार आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल
हरमुद्दा
बड़वानी, 5 नवंबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मण्डलोई ने 12 वर्ष पूर्व हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फरार आरोपी श्रीराम पांडे पिता राम खिलावन पांडे निवासी शास्त्री नगर भिंड की जमानत याचिका निरस्त करते हुए केंद्रीय जैल बड़वानी भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति चौहान ने हरमुद्दा को बताया कि आरोपी श्रीराम द्वारा वर्ष 2008 में ठीकरी के करीब ए, बी,रोड़ कुंडिया फाटे के सामने ट्रक क्रमांक MP09 एच, एफ, 2315 को तेजगति से चलाकर पलटी खिला दिया था, जिससे ट्रक में बैठे राजवीर सिंह की मृत्यु हो गई थी, पुलिस द्वारा आरोपी श्रीराम के विरूध्द अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था किंतु कुछ समय बाद ही आरोपी न्यायालय में पेशी पर आना बन्द हो गया था जिसके कारण न्यायालय ने आरोपी श्रीराम के ख़िलाफ़ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था, न्यायालय द्वारा आरोपी की अनुपस्थिति को सदभाविक नहीं मानते हुए जेल भेज दिया गया।।