वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे कार्यक्रम के अनुसार दो शुल्क, लो अनुमति : विशेष अवसरों पर लिकर पार्टी या कॉकटेल पार्टी के लिए होंगे केवल ऑनलाइन आवेदन मंजूर -

कार्यक्रम के अनुसार दो शुल्क, लो अनुमति : विशेष अवसरों पर लिकर पार्टी या कॉकटेल पार्टी के लिए होंगे केवल ऑनलाइन आवेदन मंजूर

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🔲 कार्यक्रम दिनांक से न्यूनतम चार दिवस पहले करना होगा आवेदन

हरमुद्दा
रतलाम, 08 दिसंबर। आबकारी विभाग से संबंधित प्रासंगिक लाइसेंस एफएल 5 (विशेष अवसरों पर लिकर पार्टी, कॉकटेल पार्टी) के लिए आवेदन पत्र केवल mponline पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। कार्यक्रम से 4 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आयोजन के लिए तय शुल्क है जिसमें ₹500 से लेकर ₹10000 तक भुगतान करना होगा। इसके साथ ही पोर्टल की फीस अलग से देना होगी। तब जाकर अनुमति मिलेगी।

सहायक आबकारी आयुक्त नीरजा श्रीवास्तव ने बताया कि उपरोक्त लाइसेंस के लिए आवेदन कार्यक्रम दिनांक से न्यूनतम चार दिवस पूर्व mponline portal exice.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन करना होंगे। यदि आवेदन में कोई सुधार किया जाता है तो वह भी न्यूनतम चार दिवस पूर्व ही किया जा सकेगा। यदि आवेदित लाइसेंस निजी स्थल के लिए नहीं है तो आयोजन स्थल के भूस्वामी या भवन स्वामी द्वारा लाइसेंस हेतु प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नियमानुसार लाइसेंस फीस के बराबर साइबर ट्रेजरी के ई-चालान की प्रति अपलोड करना होगी। समस्त घोषणाओं के समर्थन में शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा।

500 से 10000 तक है शुल्क, पोर्टल फीस अलग से

लाइसेंस फीस के बारे में बताया गया है कि निजी स्थल (स्वयं के निवास) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 500 रुपए प्रति लाइसेंस फीस रहेगी। सार्वजनिक स्थल (जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग नहीं हो जैसे विवाह स्थल) (मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 5000 रुपए प्रति लाइसेंस राशि रहेगी। लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केंद्रों (होटल, रेस्टोरेंट) पर 1 दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु 10 हजार रुपए प्रति लाइसेंस राशि रहेगी। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की पोर्टल फीस 590 रुपए इसके अतिरिक्त होगी। ऑनलाइन आवेदन इस संबंध में जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।

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