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व्यापारियों की लापरवाही : दो प्रतिष्ठानों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड

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हरमुद्दा

शाजापुर, 08 दिसंबर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में प्रचालित 02 प्रकरणों में न्याय निर्णयन अधिकारी अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने आदेश पारित कर दो प्रतिष्ठानों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया है।
जारी आदेश अनुसार शाजापुर के जनपद पंचायत के सामने स्थित प्रतिष्ठान संतुष्टि रेस्टोरेंट के अनावेदक सुशांत घोष आदि द्वारा अवमानक चावल (लूज) का मानव उपयोग हेतु विक्रय करने एवं शुजालपुर के ग्राम अमलाय आष्टा रोड स्थित प्रतिष्ठान अजमेरा ब्रदर्स अनावेदक जितेन्द्र सिंह राजपाल पिता हवेलीराम राजपाल द्वारा अवमानक गेहूं का आटा (खुला) मानव उपयोग हेतु विक्रय करने पर इनके विरूद्ध 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

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