फैसले में 10 साल : तीस भैसों की हत्या करने के प्रयास में आरोपी को एक साल की सजा

हरमुद्दा

गुना, 16 दिसंबर। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने ईसुब खां पुत्र हसन खां निवासी ग्राम रिजोनी थाना केलारस मुरैना को तीस भैसों की कुर्रता करने एवं प्रताड़ित करने के मामले में साल की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवीकर्ता राजेश सिंह आर्य एडीपीओ के तर्को से सहमत होते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया एवं ₹500 का जुर्माना लगाया।

मीडिया सेल प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 7 अगस्त 2010 को प्रातः 4:00 बजे एबी रोड पाटई पर अंतर्गत थाना म्याना जिला गुना में अपने अधिपत्य के ट्रक में 30 नग भैसों का पैर व मुंह बांधकर एवं हत्या करने के प्रयास से अलीगढ़ उत्तरप्रदेश के लिए परिवहन किया जा रहा था। थाना म्याना ने धारा 11 पशु कुर्रता अधिनियम, धारा 11सहपठित धारा 6 एवं 10 सहपठित धारा 4 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत विवेचना कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। आरोपी को 16 दिसंबर को सजा सुनाई गई।

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