नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 12 वर्ष की सजा

हरमुद्दा

शाजापुर, 7 जनवरी। नाबालिग से बलात्कार करने वाले
आरोपी विष्णु मालवीय पिता गंगाराम मालवीय निवासी चुना भट्टी शिव मंदिर के पास शाहपुरा भोपाल को धारा 5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधी ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि पीड़िता अपने माता पिता के साथ थी। 8 जुलाई 2019 को पीड़िता का परिचित आरोपी उसके घर पर रुका और रात में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। आरोपी ने पीड़िता से कहा कि तुम अच्छी लगती हो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया, वहां किसी को मत बताना। सुबह परिचित भोपाल चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा थाना शुजालपुर मंडी पर की जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया।
न्यायालय द्वारा पीड़िता को अर्थदंड की राशि 3000 अपील अवधि पश्चात क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने का आदेश भी दिया गया। अभियोजन की ओर से उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे द्वारा की गई।

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