पीछाकर बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास
🔲 500-500 रुपए का अर्थदंड
हरमुद्दा
रतलाम, 23 जनवरी। पीछाकर बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी ने 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 28 फरवरी 2018 को फरियादी पीड़िता ने थाना स्टेशन रोड पर घटना बताई कि मनोज पिता कालु चरपोटा पिछले दो-ढाई महीनो से उसका पीछा कर रहा है। जब भी वह कॉलेज जाती है, तो वह उसका पीछा करता है। उसके मना करने पर भी वह नहीं माना। 26 फरवरी 2018 को सायं करीब 4 बजें फरियादिया पानी भरने टंकी पर गयी तो मनोज उसके पीछे-पीछे आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा तथा कहने लगा कि चल मेरे साथ। तो फरियादिया अपना हाथ छुडाकर घर आ गई और घटना अपने मम्मी पापा को बताई।
पुलिस ने किया प्रकरण पंजीबद्ध
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना स्टेशन रोड रतलाम द्वारा अपराध क्रं. 144/18 धारा 354, 354डी भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाया गया।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त मनोज पिता कालू उर्फ कालुसिंह चरपोटा उम्र 20 वर्ष नि. हलिवाड़ा गढखंगई माताजी के पास थाना बाजना हाल मुकाम अर्जुन नगर रतलाम को धारा 354, 354 घ भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जस्सू वास्केल द्वारा की गई।