साढ़े 8 साल पहले पलसोड़ी में हुआ था मामला : हत्‍या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्‍ड

🔲 रास्‍ते से निकलने को लेकर मोहन से विवाद

🔲 क्रॉस प्रकरण में भी हुई सजा

हरमुद्दा

रतलाम, 23 जनवरी। रास्‍ते से निकलने को लेकर चल रहे विवाद में तलवार, धारिया, गुत्‍ती व लट्ठ से हमला कर हत्या करने के 9 आरोपियों को पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश शैलेष भारती भदकारिया ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। 9 आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है।

आरोपी अनिल पिता कैलाशचन्‍द्र कौशल उम्र 37 वर्ष, कैलाश पिता जगन्‍नाथ कौशल उम्र 67 वर्ष, बद्रीलाल पिता जगन्‍नाथ कौशल, उम्र 55 वर्ष, ईश्‍वरलाल पिता हमरसिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष, नितिन पिता बद्रीलाल कौशल उम्र 20 वर्ष , (मृत), रतनबाई पति अमरसिंह गुर्जर, उम्र 60 वर्ष, भरत पिता अमरसिंह गुर्जर उम्र 35 वर्ष, गणपत पिता जगन्‍नाथ कौशल, उम्र 54 वर्ष, घनश्‍याम पिता मोहनलाल कौशल उम्र 51 वर्ष सभी निवासी ग्राम पलसोड़ी थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम हैं। प्रकरण में पैरवी उपसंचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन एवं जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।

यह हुआ था घटनाक्रम

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 01 जुलाई 2012 को जिला चिकित्‍सालय रतलाम में स्थित पुलिस चौकी पर फरियादी हेमराज पिता मांगीलाल गुर्जर, उम्र 28 वर्ष ने पुलिस को घटना बताई कि‍ वह विगत दो वर्षों से वह ग्राम पलसोड़ी रह रहा हैं। जगदीश पिता भेरूलाल उसका साला लगता हैं। सुबह करीब 09 बजे जब वह घर पर था तो उसे झगडे की आवाज सुनायी दी, तब वह मौके पर पहुचा और देखा की अनिल, कैलाश, ईश्‍वर, रतनबाई, भरत, घनश्‍याम धारदार हथियार लेकर उसके साले जगदीश, मांगीलाल, मोहन, दशरथलाल को घेरकर खडे थे। सभी के हाथों में तलवार, धारिया, गुत्‍ती व लट्ठ थे और वे सभी कह रहे थे कि सालों को जान से खत्‍म कर दो। अनिल कौशल ने जगदीश को सीने में तलवार की मारी, ईश्‍वर लाल ने मोहन को तलवार की मारी और दशरथ को नितिन ने तलवार की मारी, बद्रीलाल के हाथ में तलवार और कैलाश के हाथ में धारिया था। वह मदद के लिए चिल्‍लाया तो टेकाराम और उसका लड़का व घर की महिलाऐं बीच-बचाव करने आ गई थी। कैलाश का रास्‍ते से निकलने को लेकर मोहन से विवाद था। सुबह अनिल कौशल ने ट्रेक्‍टर गाय पर चढाने की कोशिश की इसी बात को लेकर झगडा हो रहा था। अस्‍पताल जाते समय घायल जगदीश की मृत्‍यु हो गई।

फरियादी की रिपोर्ट पर किया प्रकरण दर्ज

फरियादी हेमराज द्वारा बताई गई घटना कि देहाती नालसी रिपोर्ट तत्कालीन निरीक्षक पी.एस. तोमर द्वारा उपरोक्त आरोपियों पर धारा 302, 323, 324, 147, 148, 149, 506 भादवि एवं 25 आर्म्‍स एक्ट में दर्ज की गई। उक्त देहाती नालसी रिपोर्ट पर से थाना औ.क्षे. रतलाम पर अपराध क्र. 297/12 पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

पहले 6 और बाद में 3 आरोपी को किया गिरफ्तार

प्रकरण में विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी निरीक्षक पी.एस. तोमर द्वारा जिला चिकित्सालय रतलाम से मृतक जगदीश का पी.एम. करवाया। पी.एम. रिपोर्ट आहत दशरत, मोहन के ईलाज संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए तथा प्रकरण से फरियादी व साक्षीगणों से पूछताछ कर उनके कथन लिए गए। 09 जुलाई 2012 को उपरोक्त 09 आरोपियों में से कुल 06 आरोपियों को तथा दिनांक 29 अगस्त 2012 शेष बचे 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों से किए हथियार जप्त

उनसे पूछताछ कर अपराध करने में प्रयुप्त लोहे की तलवारें कुल 04, धारिये 02, लोहे की गुप्ती 01, बॉस की लकड़ी 02 आरोपियों से पृथक-पृथक जब्त की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र में धारा 307 भादवि का इजाफा करते हुए आरोपियों के विरूद्ध धाराए 302, 323, 324, 325, 307,147, 148, 149 मे अभियोग पत्र कता किया जाकर 15 सितंबर 2012 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान एक अभियुक्त नितिन पिता बद्रीलाल की मृत्यु हो गई थी।
विचारण न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 23 साक्षियों में से 17 साक्षियों को परिक्षीत करवाया गया। घटना के समर्थन में मौखिक एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर आरोपियों को आरोपित धाराओं में उल्लेखित अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने के तर्क प्रस्तुत किए गए।

दोषसिद्ध पाते हुए सुनाई सजा

विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 23 जनवरी 2021 को अभियोजन घटना को प्रमाणित मानते हुए आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया।

किस धारा में कितनी सजा एक नजर

🔲 302/149, भादवि समस्त आरोपियों आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रुपए अर्थदण्ड

🔲 307/149 भादवि समस्त आरोपियों 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए अर्थदण्ड

🔲 323/149 भादवि समस्त आरोपियों 3-3 माह का सश्रम कारावास

🔲 148 भादवि समस्त आरोपियों 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड

🔲 25 आर्म्‍स एक्ट अनिल, कैलाश, बद्रीलाल, ईश्वरलाल, भरत, घनश्याम 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड

इसमें भी हुआ फैसला

घटना को लेकर पंजीबद्ध हुए क्रास प्रकरण का विचारण भी न्यायालय हुआ। उसमे भी 23 जनवरी 2021 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोपियों हेमराज, भेरूलाल, मांगीलाल, को धारा 307/149 भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 326/149 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/149 में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 148/149 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए एवं आरोपी भेरूलाल को 25 आर्म्‍स एक्ट 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दडित किया गया। इस प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी प्रवीण शर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।

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