हत्या के चार आरोपियों को हुई आजीवन कारावास की सजा
हरमुद्दा
गुना, 9 फरवरी। जघन्य सनसनीखेज मामले में अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने चंदीराम की हत्या करने वाले आरोपियों हरि सिंह लोधा, घनश्याम लोधा, बहादुर लोधा, राधेश्याम लोधा निवासीगण आमासेर थाना चाचौड़ा को आजीवन कारावास एवं 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी ममता दीक्षित ने हरमुद्दा को बताया कि 26 मई 16 को शाम 5:30 बजे के लगभग फरियादी प्रीतम लोधा के खेत की तार फेंसिंग गांव के आरोपी हरि सिंह लोधा ने तोड़ दी थी, जिस पर से फरियादी प्रीतम लोधा का भाई बोला कि तार फेसिंग पट्टी क्यों तोड़ दी। इस बात के ऊपर से आरोपी हरि सिंह बोला कि तुम क्या करोगे और अपशब्द कहने लगा इसके पश्चात फरियादी प्रीतम लोधा तथा उसके पिता चंदीराम व चंपालाल मौके से चलने लगे और पप्पू भील के खेत के पास पहुंचे, तभी आरोपीगण हरि सिंह, घनश्याम, राधेश्याम, मुकेश हाथों में फर्सी, लाठी लेकर आए ओर चंदीराम तथा चम्पालाल की पुरानी रंजिश के चलते फर्सी तथा लाठी से मारपीट कर दी जिसमे चंदीराम की मृत्यु हो गई थी। उक्त रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में हत्या के मामले में दर्ज हुई। अपर सत्र न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपीगण हरि सिंह, घनश्याम, राधे श्याम, बहादुर द्वारा ग्राम आमासेर में चंदीराम की हत्या करने तथा चंपालाल को उपहति कारित करने पर आजीवन कारावास तथा 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक गुना तथा जिला अभियोजन अधिकारी गुना के मार्गदर्शन में एडीपीओ निर्मल कुमार अग्रवाल एवं एडीपीओ हरिओम वर्मा द्वारा पैरवी की गई।