वेब पोर्टल हरमुद्दा डॉट कॉम में समाचार भेजने के लिए हमें harmudda@gmail.com पर ईमेल करे अदालत का फैसला : मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 13 आरोपियों को सश्रम कारावास -

अदालत का फैसला : मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 13 आरोपियों को सश्रम कारावास

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हरमुद्दा
गुना, 18 फरवरी। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले 13 आरोपियों सुरेश पुत्र चंदनसिंह सैनी, मजीद पुत्र मेहबूब खां, सलीम पुत्र गंभीर खां , कमलेश पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी, शहजाद पुत्र चांद खां, सुरेश पुत्र नन्नूलाल धोबी, आजाद पुत्र चांद खां, महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी, ज्ञानेश पुत्र मिश्रीलाल मेर, राजकुमार पुत्र रामबाबू आयु, मनोज पुत्र श्रीबल्लभ शर्मा, लाखन पुत्र रतनलाल, पर्वत पुत्र घासीलाल केवट को धारा 341, 294, 147, 323 सहपठित धारा 149, 506 भाग-2 आईपीसी में छः माह का सश्रम करवास की सजा एवं प्रत्येक आरोपीगण को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज ने हरमुद्दा को बताया कि 07 नवंबर 2014 को फरियादी भैरोंसिंह राजपूत तथा उसके साथीगण उपस्थित होकर थाना विजयपुर में रिपोर्ट किया कि ठेकेदार शीतल प्रसाद कुशवाह ने कुछ मजदूरों के काम को लेकर नोटिस दिया था। इसी बात को लेकर आरोपीगण सुरेश माली , मजीद खा , सलीम खां . सुरेश धोबी , महेश सैनी लाठी लेकर आये और एकमत होकर उसे बोले कि तू ज्यादा नेता बनता है एवं उक्त आरोपियों ने कहा कि मजदूरी करने एन.एफ एल . जाने वाले को नेता बना रहे है तो सभी गेट की तरफ जाने लगे तो उक्त आरोपियों ने फरियादी व उसके साथियोंगालियां देकर भीतर जाने से रोका तभी फरियाफियों ने सीटू दल का होकर अंदर जाने की बात कही। तभी आरोपियों ने फरियादियों को लाठी मारी। फरियादी को बचाने में रामगोपाल मेर , खेमराज व धवलसिंह आए तो उन्होंने उनको भी रोका तथा आरोपियों सुरेश सैनी , मजीद खा , सलीम खा , सुरेश धोबी , महेश सैनी ने भी लाठियों से फरियादियों की मारपीट कर दी। कमलेश सैनी , शहजाद खा , आजाद खां ज्ञानेश मेर , राजकुमार मेर . मनोज शर्मा , लाखन मेर और पर्वत केवट ने भी लात घूसों से मारपीट की व गालियां देकर मजदूरों को प्लाट में नहीं जाने दिया। एकमत होकर जान से मारने की धमकी दी । उक्त रिपोर्ट थाना विजयपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

शासन की ओर से पैरवी सतीश वर्मा एडीपीओ राघौगढ़ द्वारा की गई जिनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त 13 आरोपियों को छ: माह का कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक आरोपीगण को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

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