जागरूकता की जीत : रिश्वतखोर एएनएम चार साल के लिए सलाखों के पीछे, 7000 रुपए अर्थदंड

🔲 फरियादिया द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पर लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई

हरमुद्दा
रतलाम, 18 फरवरी। आमजन के जागरूकता की जीत अवश्य होती है। जरूरत है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने की। एक आशा कार्यकर्ता के शिकायती आवेदन पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दक्षणि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रिश्वतखोर एएनएम सलाखों के पीछे भेज दिया। 4 साल की सजा और ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया है। एएनएम रिसालत नूर, ए.एन.एम तत्कालीन पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
खारवाकला तहसील ताल, जिला रतलाम थी। प्रकरण में पैरवी उपसंचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन ने की।

मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 20 अगस्त 2015 एक शिकायत आवेदन लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में फरियादिया मंजू पति गोपाल सेन निवासी खारवाकला ने दिया। वह स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ता है, उसे महिलाओं की डिलेवरी कराने के एवज में प्रत्येक डिलेवरी के हिसाब से प्रोत्साहन राशि 600/- रुपए मिलती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारवाकला की एएनएम रिसालत नूर खान मैडम प्रत्येक डिलेवरी के 300 रुपए मांगती है। जब भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जाती है तो मैडम कहती है पिछले साल अगस्त से इस साल अगस्त तक तुमने 24 डिलेवरी कराई है तथा खान मैडम उससे 6,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रही है।

बनाई योजना पकड़ा रंगे हाथों

फरियादिया द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन पर से लोकायुक्त कार्यालय द्वारा 20 अगस्त 2015 को फरियादिया को रिश्वत संबंधी वार्तालाप को रिकार्ड करने के लिए वाईस रिकार्डर दिया गया जिसे वह लेकर 21 अगस्त 2015 को खान मैडम से मिली व बातचीत की तो खान मैडम ने 22 अगस्त 2015 को राशि 5,000 रुपए लेकर आने को कहा तथा बाकी 1,000/- रुपए 01 माह बाद तक देने को कहा। उक्त वार्तालाप वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई थी जिसे लेकर फरियादिया लोकायुक्त कार्यालय गई और रिश्वत संबंधी वार्तालाप के बारे में लोकायुक्त कार्यालय को बताया।

पुख्ता जानकारी के बाद मामला किया दर्ज


रिश्वत संबंधी पुख्ता जानकारी प्राप्त हो जाने पर लोकायुक्त कार्यालय द्वारा 22 अगस्त 2015 को मामला पंजीबद्ध किया गया तथा लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन से ट्रेप करने के लिए ट्रेप दल व फरियादिया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खारवाकला तहसील ताल जिला रतलाम पहुंचे, जहां पर फरियादिया मंजू सेन फिनाफ्थीलीन पाउडर लगे 5,000 रुपए 500-500 के 10 नोट रिश्वत की राशि लेकर आरोपिया रिसालत नूर के सरकारी आवास पर पहुंची, जहां रिसालत नूर खान ने उक्त रिश्वत की राशि फरियादिया से ली और अपने लाल रंग के लेडिज पर्स में रख लिए। उसके पश्चात फरियादिया ने बाहर आकर ट्रेप दल को इशारा कर दिया।

पानी हो गया लाल, कर लिया फिर गिरफ्तार

तत्काल ही ट्रेपदल में शामिल महिला आरक्षकों द्वारा दौडते हुऐ जाकर आरोपिया के दोनो हाथों को पकडा तत्पश्चात ट्रेप दल द्वारा रिसालत नूर खान के दोनो हाथों को घोल में डुबोया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। पूछताछ करने पर आरोपिया रिसालत नूर खान ने बताया कि उसने मंजू सेन से 5,000 रुपए लेकर अपने लाल रंग के लेडिज पर्स में रख दिए है। तत्पश्चात उक्त लाल पर्स के अन्दर से रिश्वत की राशि को 500-500 रुपए के 10 नोट कुल 5,000/- रूपए जप्त कर आरोपिया रिसालत नूर खान को गिरफ्तार किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण

प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपिया रिसालत नूर खान के विरूद्ध धारा 7,13(1)डी,13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में प्रकरण विशेष न्यायालय रतलाम में प्रस्तुत किया गया।

रिश्वतखोर आरोपी को भेज दिया जेल

विचारण उपरांत विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 18 फरवरी 2021 को आरोपिया रिसालत नूर खान को दोषसिद्ध पाते हुऐ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) में 04 वर्ष सश्रम कारावास व 7,000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित कर आरोपिया को जेल भेजा गया।

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