जघन्य एवं सनसनीखेज हत्याकांड में सजा : आधी रात को पति ने की पत्नी की हत्या, पति और ससुर ने लाश को लगाया ठिकाने
🔲 पत्नी की हत्या कर गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने गया था पति
🔲 शंका की सुई पुलिस ने घुमाई तो पोपट की तरह बता दिया सब
🔲 पति को आजन्म कारावास और ससुर को 5 साल की कठोर सजा सुनाई न्यायाधीश ने
हरमुद्दा
रतलाम, 27 फरवरी। चरित्र शंका में पत्नी की गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो बहु की लाश को ठिकाने लगाने में बेटे को सहयोग करने वाले पिता को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोट दयाराम कुमरे ने सुनाई। पैरवी अपर लोक अभियोजक आलोट हेमेन्द्र कुमार गोयल ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 16 जनवरी 2018 को कय्यूम पिता नबी खॉ उम्र 24 वर्ष निवासी दशहरा मैदान विक्रमगढ आलोट ने थाना आलोट पर उपस्थित होकर पत्नी शकीला के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुम शकीला की खोजबीन का कार्य एवं जांच पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई।
पुलिस को हुई शंका, पति से की पूछताछ
19 जनवरी 2018 को पुलिस को शंका होने पर शकीला के पति कय्यूम से कड़ी पूछताछ करने पर पति ने पोपट की तरह बताया कि चरित्र शंका को लेकर 15 जनवरी 2018 को रात्रि 11-12 बजे के बीच घर के अंदर उसने शकीला का गला दबाकर मार डाला।
पिता ने कहा घबराने की बात नहीं
उसके बाद पिता नबी खॉ को बात बताई। इस पर पिता बोले कि घबराने की जरूरत नहीं है। शकीला की लाश कही छुपा देते है। इसके बाद मैंने शकीला के शव को काले कम्बल के अंदर लपेटकर उपर से रस्सी से बांध दिया। फिर पिता ने शकीला के शव को अपने कंधे पर उठाया और मैंने घर के अंदर से लोहे की सब्बल ली और घर के बाहर की लाईट बंद कर अंधेरा कर पिता के साथ शकीला की लाश को ठिकाने लगाने निकले। दुधिया रोड शमशान के पास अमजद मेव के खेत के पास नाले में मैंने और मेरे पिता ने सब्बल से गड्डा खोदकर उसमे शकीला के शव को गाडकर छुपा दिया।
पीएम में हुआ खुलासा गला घोटने से हुई मौत
इस पर से पुलिस द्वारा मौके पर खुदवाकर शकीला का शव निकलवाया व मर्ग दर्ज किया।मृतका शकीला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मृतिका शकीला की मौत गला घोटने से हुई। पुलिस थाना आलोट द्वारा आरोपी कय्यूम व साक्ष्य छुपाने में साथ देने वाले उसके पिता नबी खां के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
साक्ष्य को माना प्रमाणित और सुनाई सजा
विवेचना में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर दोनों आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर 02 अप्रैल 2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए निर्णय 27 फरवरी 2021 को अभियुक्त कय्यूम को पत्नी शकीला की गला घोटकर हत्या कारित करने के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 10000 रुपए अर्थ दंड तथा लाश छिपाने के अपराध में धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त नबी खॉ को अपनी बहू की लाश छुपाने में सहयोग करने में धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दण्डित किया गया।
जघन्य एवं सनसनीखेज हत्याकांड
प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिह्नित किया गया था, जिसकी सतत् निगरानी एवं पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा की जा रही थी।