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गैस सिलेंडर डिलेवरी वाले ने घर में किया अश्लील अंग प्रदर्शन, आरोपी को सुनाई एक-एक वर्ष की सजा

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🔲 आरोपी के पिता व भाई को भी अर्थदंड की सजा

हरमुद्दा
रतलाम, 11 मार्च। गैस सिलेंडर डिलेवरी करने आए व्यक्ति ने घर में घुसकर अश्लील अंग प्रदर्शन करने वाले आरोपी संजय उर्फ लक्की पिता दशरथ चौहान उम्र 22 वर्ष तथा पीड़िता की मां द्वारा समझाने पर उसके साथ आरोपी के पिता दशरथ पिता किशन चौहान उम्र 45 वर्ष व भाई दिनेश उर्फ भय्यू पिता दशरथ उम्र 24 वर्ष द्वारा मारपीट की। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पल्लवी नेउन्हें भी जुर्माने से दंडित किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जस्सु वास्केल ने पैरवी की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि 23 अप्रैल 2018 को फरियादिया ने अपनी मां के साथ थाना औद्योगिक क्षेत्र में बताया कि जब वह घर पर अकेली थी, उस समय अल्फा गैंस सिलेन्डर वाला एक व्यक्ति आया, तब उसने खाली गैंस सिलेन्डर उसे देकर भरा गैंस सिलेन्डर प्राप्त किया और उसे पैसे दिए, तब गैंस सिलेन्डर वाले ने पूछा कि मम्मी घर पर है तो उसने कहा कि मम्मी घर पर नहीं है, तब उक्त व्यक्ति ने उससे गैंस की डायरी मांगी तो उसने गैस की डायरी लाकर उसे दी।

पुराना बिल मांगने का बनाया बहाना आरोपी ने

तब वह बोला कि 2018 का कोई पुराना बिल हो तो दे दो इस पर फरियादिया घर के अन्दर जाकर बिल ढूढने लगी, तभी गैस सिलेन्डर वाला घर के बाहर गया और थोडी देर पश्चात ही वापस घर के पहले कमरे में घूस गया। और अचानक उसने पेंट की चैन खोली और अंग प्रदर्शन करने लगा तो वह बहुत डर गई और दौड़कर दूसरे कमरे मे चली गई, वहां से उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया और उन्हें पूरी घटना बताई इतनी देर में वह व्यक्ति खाली गैस सिलेन्डर लेकर वहां से भाग गया।

ढूंढने पर रिटायर्ड कॉलोनी में मिला सिलेंडर वाला

फरियादिया की मम्मी व मुंह बोला भाई सूचना मिलते ही घर आए और फिर सभी गैस सिलेन्डर वाले को ढूढने लगे जो वह रिटायर्ड कालोनी में मिला। तब उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजय उर्फ लक्की बताया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। तभी उसके पिता व भाई वहा आ गए और उन्होंने फरियादिया की मां के साथ धक्का-मुक्की कर मारपीट की जिससे उसकी पीठ मे चोट आई। आरोपी के भाई व पिता फरियादी पक्ष से बोले की लक्की की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। मौके पर आसपास के लोगों की भीड इक्कठा हो गई थी जिन्होने आरोपी संजय व उसके भाई दिनेश को पकड़ा जिन्हें थाने लेकर आए।

प्रकरण किया पंजीबद्ध

घटना पर से थाने के अपराध क्रमांक 232/18 धारा 452,509, 323, 506, 34 भादवि मे प्रकरण पंजीबद्ध किया कर विवेचना प्रारम्भ कर थाने पर पकड़कर लाए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्त दशरथ चौहान को 24 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया। आवश्यक अनुसंधान उपरान्त 27 अप्रैल 2018 को अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने सुनाया फैसला

न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 10 मार्च 2021 को अभियुक्त संजय उर्फ लक्की पिता दशरथ चौहान को (घर मे घुसकर अश्लील अंग प्रदर्शन करने पर) धारा 452, 509, भादवि मे एक-एक वर्ष का सश्रम करावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड से तथा अभियुक्तगण दिनेश उर्फ भय्यू पिता दशरथ एवं दशरथ पिता किशन चौहान को (मारपीट करने पर) धारा 323, में 250-250 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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