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‘एक परिसर-एक शाला’ व्यवस्था अंतर्गत सैलाना-बाजना क्षेत्र में 127 परिसरों का निर्धारण

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 279 शालाएं शामिल

हरमुद्दा
रतलाम, 18 मार्च। जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत ‘एक परिसर- एक शाला’ व्यवस्था के तहत सैलाना- बाजना विकासखंड क्षेत्र के लिए 127 परिसरों का निर्धारण कर इनमें 279 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।

कलेक्टर गोपालचंद्र डाड की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा सैलाना विकासखंड क्षेत्र के लिए 62 परिसरों का निर्धारण कर 135 शालाओं को इन परिसरों में सम्मिलित किया गया है, वही बाजना विकासखंड क्षेत्र में 65 परिसरों का निर्धारण कर इनमें 144 शालाओं को सम्मिलित किया गया है। निर्धारित परिसर में शासन के निर्देश अनुसार समस्त संकुल प्राचार्य एक सप्ताह में योजना का क्रियान्वयन कर अपना पालन -प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जाएगा एकीकृत शाला को

‘एक परिसर एक शाला’ व्यवस्था के अंतर्गत एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की सालों के एकीकरण के उपरांत एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जाएगा। वरिष्ठ शाला से आशय उस शाला से है जिसमें उच्चतम स्तर की कक्षाएं संचालित हो रही है। समान स्तर की शालाओं में अधिक नामांकन वाली शाला को मुख्य शाला के रूप में नामांकित किया गया है। एक परिसर में संचालित समस्त शाला को एकीकृत करने के उपरांत मुख्य शाला का डायस कोड एकीकृत शाला का डायस कोड होगा। एक परिसर में स्थित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण की स्थिति में वरिष्ठतम शाला के प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक एक ही तरह शाला के प्रधान होंगे।

शाला प्रबंध एवं विकास समिति की व्यवस्था यथावत

प्रभारी प्राचार्य अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक होने की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर एक ही शाला के वरिष्ठ प्राचार्य अथवा प्रधानाध्यापक का प्रभाव सहायक आयुक्त द्वारा सौंपा जाएगा। एक परिसर में स्थित समस्त विद्यालयों का शैक्षणिक एवं अन्य अमला एकीकृत विद्यालय के हमले के रूप में माना जाएगा तथा वर्तमान में उक्त विद्यालय में कार्यरत अमला यथावत कार्य करता रहेगा। एक ही शाला के प्रमुख के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। एकीकृत विद्यालय की समस्त कक्षाओं हेतु समेकित समय सारणी बनाई जाएगी उसी के आधार पर अध्यापन व्यवस्था की जाएगी। एकीकृत विद्यालय जो केवल कक्षा नवी से दसवीं एवं नौवीं से बारहवीं तक संचालित हैं, उनमें एकीकरण के उपरांत शालाओं में शाला प्रबंध एवं विकास समिति की व्यवस्था यथावत संचालित होती रहेगी।

मुख्य शाला बैंक खाता होगा संचालित

एकीकृत विद्यालय शाला प्रबंध एवं विकास समिति के अध्यक्ष शाला के प्राचार्य एवं सचिव वरिष्ठ शाला की शाला प्रबंधन समिति के सचिव होंगे प्रत्येक जिसमें आश्रम शाला प्राथमिक माध्यमिक अथवा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर की शाला सम्मिलित होगी उसमें शाला प्रबंध परिषद का गठन किया जाएगा। इस परिसर की एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी समिति होगी । एक ही शाला की शाला प्रबंध परिसर की एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसके सदस्य एकीकृत शाला में विलय की गई समस्त शालाओं के प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे। कार्यकारिणी समिति के सचिव के रूप में  एंकर शाला थे प्राचार्य अथवा प्रधान अध्यापक कार्य करेंगे। एक परिसर में संचालित स्कूलों के एकीकरण के उपरांत मुख्य शाला बैंक खाता संचालित किया जाएगा तथा शेष विलय की गई शालाओं के खाते बंद किया जाकर उनमें वर्तमान में उपलब्ध राशि को एकीकृत शाला के मुख्य खाते में अंतरित किया जाएगा। एकीकृत विद्यालय की कैश बुक में विलय होने वाली शालाओं में कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है इसका उल्लेख किया जाएगा। एकीकृत शाला में विलय की गई समस्त उपलब्ध निधि को आवश्यकता व्यय करने हेतु कार्यकारिणी समिति सक्षम होगी परंतु कार्यकारिणी के द्वारा उक्त साधारण सभा द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

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