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जीवन बचाने का साधन है मास्क, ग्रामीणजन शहर आएं तो बिना मास्क के न निकलें

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🔲 जिला संकट प्रबंधन समूह की हुई बैठक

हरमुद्दा
रतलाम, 18 मार्च। कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रूप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। यह बात मंदसौर सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता ने कही। सांसद डॉ. गुप्ता जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

रतलाम जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण से बचाव के लिए विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षीसिंह, एडीएम जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि मौजूद थे।

विधायक काश्यप ने कहा कि मास्क लगाना जीवन के लिए जरूरी है। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले। इसका पूरा पूरा पालन किया जाए अन्यथा प्रशासन को अपनी कार्रवाई करना होगी।

जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित

कलेक्टर डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्कीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की स्थिति में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रूप में आयोजित किया जा सकेगा।
जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

ओपन जेल में आने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, तभी मिलेगी छुट्टी

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बडौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

चेहल्लुम में लोगों का आगमन प्रतिबंधित

एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए।

यह थे मौजूद

इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डॉ. गौरव बोरीवाल, डॉ. प्रमोद प्रजापति, आदि उपस्थित रहे।

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