कोरोना, लॉक डाउन और त्यौहार : कौन सी मिलेगी सुविधा और कौन सी नहीं एक नजर
🔲 धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
हरमुद्दा
रतलाम, 26 मार्च। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सर्वसम्मति से दिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन और त्यौहार के मद्देनजर! क्या क्या सुविधा मिलेगी और क्या नहीं? इसके संबंध में कलेक्टर ने विस्तार से जानकारी दी है।
जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले की नगर निगम रतलाम शहर सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को आगामी आदेश तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे तथा अपने घरों में ही रहेगें।
इनको रहेगी छूट
लॉकडाउन अवधि में शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिकारी/ कर्मचारी, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों/कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं रेल्वे स्टेशन आने एवं जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
यह कार्यालय रहेंगे खुले
रतलाम नगर सीमा क्षेत्र में 31 मार्च 2021 तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। समस्त प्रकार की परीक्षायें, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के आने जाने में कोई अवरोध नही रहेगा। जिले में 28 मार्च 2021 को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषालय एवं उप-कोषालय तथा पंजीयन एवं उप-पंजीयक कार्यालय खुले रहेगें तथा इनमे कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन प्रतिबंधित से मुक्त रहेगा।
जुलूस, गैर, मेला प्रतिबंधित
जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ठेला गाडी लागाकर खाद्यान्न सामग्री जैसे- (चाय, नाश्ता, इत्यादि) में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु वह भोजन प्रदाय कर सकेंगे। जिले के सभी सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, जिम बंद रहेंगें। जिले में आगामी दिवस में आने वाले त्यौहारों पर निकलने वाले जुलूस, गैर, मेला आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 06-00 बजे तक समस्त दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
उल्लंघन पर 48 घंटे के लिए संस्थान होगी बंद
दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर आने वाले के लिए मास्क का इस्तेमाल संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम एवं चूने के गोले से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराई जाए। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर एवं संस्थानों/ दुकानों के संचालक से रूपये 500/-का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर आगामी 48 घंटे के लिए दुकान/संस्थान का संचालन बंद करवाया जाए। आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन प्रातः 11-00 बजे तथा सायं 07-00 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन (चाहे भवनों पर स्थापित हों या पुलिस वाहन पर हों) को 02 मिनट के लिए बजाए जायेंगे। ये आमजन को स्मरण कराने के लिए है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हेण्डवाश/सेनेटाईजिंग कोविड महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक है। सायरन बजने का समय मोबाईल नेटवर्क के टाईम से सिंक्रोननाईस किया जाए ताकि सभी एक साथ बजे।
चलाया जाए रोको टोको अभियान
नगर निगम/निकाय एवं पुलिस के वाहनों के माध्यम से कोविङ-19 के बचाव हेतु मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, रोको-टोको संबंधी संदेश आवश्यक रूप से प्रसारित किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामीणजन द्वारा मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जावे। जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र ( नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) में मास्क का उपयोग ना किए जाने वालों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर 100/- रूपये का स्पॉट फाईन किया जाए तथा सैलाना अनुभाग की सीमा क्षेत्र में मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर 50/- रूपये जुर्माना (स्पॉट फाईन) अधिरोपित कर 2 फेस मास्क प्रदाय किए जाए। चालानी कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।