कोरोना और उत्सव : होली दहन एवं शब-ए-बारात होंगे सांकेतिक रूप से

 होली त्यौहार “मेरी होली मेरा घर” तक सीमित

हरमुद्दा
रतलाम, 26 मार्च। रतलाम शहर को छोड़कर शेष जिले में होलिका दहन पर्व पर अधिकतम 25 व्यक्तियों की होलिका दहन स्थल पर अनुमति रहेगी। आयोजन समिति द्वारा उनके नाम/पता की जानकारी लिखित में आयोजन के पूर्व संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। यह निर्देश देते हुए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने कहा कि होली त्यौहार “मेरी होली मेरा घर“ अंतर्गत मनाई जाए। रतलाम शहर में होली दहन एवं शब-ए-बारात कार्यक्रम लॉकडाउन होने के कारण सांकेतिक रूप से मनाया जाए।

कंटेनमेंट एरिया में से बाहर आने वाले व्यक्ति पर 2000 रुपए जुर्माना (स्पॉट फाईन) अधिरोपित किया जाएगा। जन्म, वर्षगाठ कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक तौर किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

क्षमता के अनुसार आयोजन की अनुमति

जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यकम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों (आयोजन स्थल की क्षमता अनुसार) की अनुमति रहेगी। मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला, आदि के एंट्री पॉईंट पर परिसर संचालक द्वारा मास्क व सेनेटाइजर उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगें। मैरिज गार्डन तथा होटल परिसर में एक घंटे में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई की जावेगी, गेट पर हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाना होगी। संचालक यह भी सुनिश्चित करेगा कि अंदर जाने वाला व्यक्ति और बाहर आने वाला व्यक्ति मास्क पहने हो।

अंतिम संस्कार (शवयात्रा) कार्यक्रम के दौरान अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। उठावना कार्यक्रम के दौरान (चलित उठावना) अधिकतम 50 व्यक्ति से ज्यादा न हो। कोरोना से अधिक प्रभावी राज्यों जैसे महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की बार्डर पर ही चैकिंग की जाकर थर्मल स्केनिंग की जाए। रेल्वे स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जावें एवं मास्क ना पहनने वालों से 100 रुपए का अर्थदण्ड हेतु रेल्वे के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है।

बस स्टेण्ड पर आने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्केनिंग की जावे तथा सभी बस ऑपरेटर बस में बैठे सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करायें। मास्क बिना कोई यात्री उनके वाहन में न बैठा हो सुनिश्चित करेंगे। यदि बस में बैठे यात्रियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जाता है तो बस कंडेक्टर से जुर्माना (स्पॉट फाईन) की वसूली की जावे। शादी समारोह में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग करें साथ ही केटर्स एवं अन्य सर्विंग स्टॉफ आदि के कोरोना टेस्ट किये जाने के पश्चात् ही कार्य पर लिया जावें इस बात का विशेष ध्यान संबंधित ठेकेदार/गार्डन संचालक द्वारा रखा जावें। बैंक एवं सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

उल्लंघन पर कार्रवाई

संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकरी/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *