कोरोना का कर्फ्यू आज शाम से : रात आठ बजे से 58 घंटे के लिए लॉक डाउन शाजापुर में

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

हरमुद्दा
शाजापुर, 7 अप्रैल। लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में कोरोना वायरस (COVID-19)  एवं उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेश्य से संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र में 07 अप्रैल 2021 को रात्रि 08 बजे से 10 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे तक कुल 58 घंटे के लिए लॉक डाउन लगाने के लिए आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र लाकडाउन की अवधि में नाश्ता पाईंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी।

विशेष परिस्थितियों में मिलेगी छूट

नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। लॉक डाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दूध का वितरण कर सकेंगे।

सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। लॉक डाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा।

शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद

नगरीय क्षेत्र शाजापुर में लगने वाले शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय लॉकडाउन अवधि में बंद रहेंगे। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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