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अब जिला प्रशासन का आह्वान :   सामग्री का संग्रह न करें अनावश्यक, कालाबाजारी पर नहीं है नियंत्रण प्रशासन का

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 लॉकडाउन अवधि में  उपलब्ध होती रहेगी आवश्यक सामग्री

 कालाबाजारी का बोलबाला, मूल्य पर नियंत्रण नहीं जिला प्रशासन का

 जिम्मेदारों की नौसिखिया जैसी हरकत

हरमुद्दा
रतलाम, 9 अप्रैल। लॉक डाउन लगाने की घोषणा के 24 घंटे के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली और अब आम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि अनावश्यक सामग्री का संग्रह ना करें। लॉकडाउन अवधि के दौरान भी जरूरत की वस्तुएं उपभोक्ताओं को मिलेगी। जबकि बाजार में गुरुवार दोपहर बाद से ही खरीदारों की भीड़ लग गई जो कि देर रात तक जारी रही। कोरोना का जितना अधिक से अधिक संक्रमण फैलना था, कल से आज तक में फैल चुका है। बाजार व दुकानों पर गर्दिश देखी गई। वहीं शुक्रवार को सुबह से अब तक बाजारों में भीड़ तो है ही वही व्यापारी द्वारा वस्तुओं के अनावश्यक रूप से दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। 20 रुपए किलो का आलू 50 रुपए किलो में बेचा जा रहा है जिस पर प्रशासन का नियंत्रण नहीं है।

जिम्मेदारों द्वारा जरा भी ध्यान नहीं रखा गया कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले यह घोषित कर दिया जाता कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी खाद्य सामग्री की दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद भी जीवन उपयोगी वस्तुएं मिलेगी। इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर यह रहे बाजार में भीड़ भाड़ ना करें। लेकिन जिम्मेदार नहीं कर पाए। ऐसा लगता है सभी नौ सीखिए हैं। ऐसा कर रहा है जैसे कि पहली बार लॉकडाउन लगवाया हो, उन्हें कुछ पता ना हो जबकि पहली बार भी जब शहर में पिछले साल लाल दम लगाया था तो ऐसी गलतियां नहीं की गई थी जिम्मेदारों द्वारा। यह भी पता होना चाहिए कि जब वस्तुओं की। खरीदारी के लिए मारामारी होगी तो दाम पर भी नियंत्रण रखा जाए, लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं किया गया है। जीने के लिए लोग ज्यादा पैसा देकर भी सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि खाद्य सामग्री, दूध, सब्जी, फल, राशन इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लॉकडाऊन अवधि में भी होती रहेगी। इसलिए बाजार में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं और अनावश्यक सामग्री का संग्रह न करें।

 जिले में 9 अप्रैल सायं 6 से 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण रतलाम जिले में लाकडाऊन रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति  होती रहेगी।

 इस दौरान घर-घर जाकर दूध वितरण करने वाले दूध विक्रेता तथा दूध पार्लर से पैकेट आपूर्ति हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे एवं सायंकाल 4 बजे से सायं काल 7 बजे तक दूध वितरण करने की अनुमति रहेगी।

 लॉकडाउन अवधि के दौरान सब्जी एवं फल विक्रेता फेरीवाले को घर-घर जाकर चलित रूप से विक्रय करने की अनुमति प्रातः 8 बजे से सायं काल 5 बजे तक रहेगी।

 किराना दुकानों से होम डिलीवरी प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक की जा सकेगी तथा ग्रामीण दुकानदारों की आपूर्ति हेतु सायं 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक क्रय कर लाने ले जाने की अनुमति रहेगी।

 गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा।

 न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक अनुमति रहेगी।

 जिले में संचालित टिफिन सेंटर को टिफिन वितरण प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 8 बजे तक की अनुमति रहेगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बाजार में अनावश्यक भीड़ न बढ़ाएं, मास्क पहन कर रखें, पर्याप्त दूरी रखें।

बाजार में हुआ यातायात जाम

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