कोरोना नियम : रात का कर्फ़्यू केवल 7 घंटे का
कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक
हरमुद्दा
भोपाल/रतलाम, 02 जुलाई। कोरोना नियम के तहत प्रदेश के साथ अब रतलाम जिले में रात का कर्फ्यू केवल 7 घंटे रहेगा। राज्य शासन ने कोरोना महामारी के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में जारी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू की अवधि रात 10 बजे के स्थान पर अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित कर दी है।
अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के आदेश का हवाला देते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश में बताया संपूर्ण रतलाम जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रत्येक रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।