फ़िल्म “भविष्येर भूत” को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, मुख्यमंत्री को फटकारा, 20 लाख देने के निर्देश
हरमुद्दा
नई दिल्ली, 11 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म “भविष्येर भूत” पर प्रतिबंध के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने ममता को कहा कि वे 20 लाख रुपए बांग्ला फिल्म निर्देशक अनिक दत्त और सिनेमा हॉल के मालिकों को दें।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में फ़िल्म “भविष्येर भूत” पर बिना वजह प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल बात यह है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था। इसके चलते पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर के सभी सिनेमा हॉल से हटा दिया गया।
और मिल गई हरी झंडी
फिल्म निर्देशक अनिक दत्त ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सभी सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया है। बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 15 फरवरी को यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी लेकिन 16 फरवरी के बाद इसे बिना किसी कारण के कोलकाता के सभी सिनेमा हॉलों से हटा दिया गया था। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन ऊपर से किसने आदेश दिया, यह किसी ने भी नहीं बताया था। इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फिल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सके। इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां से फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी गई।