न्यायालय का फैसला : जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या के दो हत्यारे भाइयों को आजीवन कारावास

🔲 सजा के साथ ही अर्थदंड भी लगाया

हरमुद्दा
रतलाम, 10 अगस्त। जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या को अंजाम देने वाले दो आरोपी भाइयों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया। द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश जावरा ओ. पी. बोहरा ने फैसले में उक्त सजा सुनाई। हत्यारे भाई पीरूलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 30 वर्ष एवं मांगीलाल पिता नाथूलाल मोगिया उम्र 26 वर्ष दोनो निवासी बड़ायला माताजी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस ने की।

मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने हरमुद्दा को बताया कि प्रकरण को राज्‍य शासन द्वारा जघन्‍य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिह्नित किया गया था। शासन स्‍तर पर सतत् मानिटरिंग की जाती रही।

घटना है 14 अगस्त 2018 की

श्री मनावरे ने बताया कि घटना 14 अगस्त 18 की है। शासकीय अस्‍पताल जावरा में फरियादी फिरोज खां पिता सुबान खां मंसुरी ने पुलिस को बताया कि उसकी चाय की दुकान बड़ायला माताजी में है। उसका छोटा भाई मेहताब खां जो डम्‍फर पर ड्रायवरी करता है। सुबह 09:30 बजे जब वह अपनी चाय की दुकान पर था, तभी आरोपी पीरूलाल पिता नाथूलाल मोगिया और मांगीलाल पिता नाथूलाल मोगिया, मुकेश पिता नाथूलाल मोगिया, राहुल पिता भरत सभी निवासी ग्राम बड़ायला माताजी तहसील पिपलौदा जिला रतलाम आए और उससे पूछा कि तेरा भाई मेहताब कहां है, आज तो उसे मार डालेगे। तब उसने कहा कि वह तो डम्‍फर लेकर गया है। तब वे चारो वहॉ से चले गए।

खेत में दौड़ा-दौड़ा कर मारा

इस पर फरियादी फिरोज खां अपने भाई मेहताब की तलाश में पिपलौदा जावरा रोड ग्राम अयाना पहुंचा और वहां देखा तो उसका भाई मेहताब खां खेतो में दौड़ रहा है, उसके पीछे चारों आरोपी जिसमें पीरूलाल अपने हाथ में लोहे का सब्‍बल, मांगीलाल अपने हाथों में कुल्‍हाडी, मुकेश व राहुल अपने हाथों में लठ्ठ लेकर पीछे-पीछे दौड रहे थे। जैसे ही उसका भाई मेहताब दौड़ते हुए भेरू सिंह भाटी के खेत पर पहुंचा, तभी पीरूलाल ने सब्‍बल से उसके सिर पर मारा और मांगीलाल कुल्‍हाडी व मुकेश व राहुल ने लठ्ठों से उसके साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट करने के बाद चारों भाग गए।

गंभीर घायल को लाए परिजन जावरा अस्पताल

फरियादी व उसके परिवार वालों ने गंभीर रूप से घायल मेहताब को सरकारी अस्‍पताल जावरा लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्‍टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया।

यह आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

फरियादी फिरोज खां द्वारा बतायी उक्‍त घटना पर से सरकारी अस्‍पताल जावरा में पुलिस द्वारा देहाती नालसी रिपोर्ट दर्ज कर थाना पिपलौदा पर अभियुक्तों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर तत्‍कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक बी.एल. भाभर द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई।

आरोपियों को गिरफ्तार कर की पूछताछ

विवेचना के दौरान घटना स्‍थल का नक्‍शा मौका बनाया जाकर चारो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्‍त सब्‍बल, कुल्‍हाडी, लठ्ठ व घटना के समय पहने गये कपडे तथा मोटर सायकिले जप्‍त की गई। जप्‍तशुदा आर्टिकलों की एफएसएल जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्रकरण में संलग्‍न की गई।

प्रकरण न्यायालय में किया प्रस्तुत

फरियादी व साक्षियों से पूछताछ कर की, जिसमें नाथूलाल पिता गोविंदराम मोगिया उम्र 62 वर्ष निवासी बडायला माताजी भी घटना कारित करने में शामिल होना पाए जाने से उसे भी गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान में आवश्‍यक साक्ष्‍य संकलित कर अभियोग पत्र पांचों आरोपी पीरूलाल, मांगीलाल, मुकेश, राहुल, नाथूलाल के विरूद्ध 13 अक्टूबर 2018 को धारा 302, 147, 149 भादवि में न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

अधिकतम दंड देने के प्रस्तुत किए तर्क

न्‍यायालय में अभियोजन की ओर से अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय पारस द्वारा पैरवी करते हुए घटना के समर्थन में कुल 18 साक्षियों में से 13 साक्षियों को परीक्षित करवाया गया तथा परिस्थिति जन्‍य साक्ष्‍य, एफएसएल जांच रिपोर्ट एवं मौखिक बहस प्रस्‍तुत कर आरोपी को आरोपित धारा में उल्‍लेखित अधिकतम दण्‍ड से दण्डित किए जाने के तर्क प्रस्‍तुत किए गए।

तर्क से सहमत होकर सुनाई सजा

न्यायाधीश ने अभियोजन की ओर से प्रस्‍तुत साक्ष्‍य पर आरोपी पीरूलाल एवं मांगीलाल के विरूद्ध प्रमाणित मानते हुए दोनों को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किए जाने एवं बाकि अन्‍य तीनों आरोपी मुकेश, राहुल, नाथूलाल के विरूद्ध आई हुई। साक्ष्‍य को प्रमाणित न मानते हुए उन्‍हें सभी आरोपों से दोषमुक्‍त किए जाने का निर्णय दिया गया।

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