फैसला : बलात्कारी को 10 वर्ष की सजा एवं 4000 रुपए जुर्माना
जान से मारने की धमकी दी आरोपी ने
फरियादी को ₹ 3000 देने के आदेश
हरमुद्दा
शाजापुर, 11 अगस्त। बलात्कार के आरोपी को विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा के साथ ही ₹4000 अर्थदंड से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा दंडित किया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जुर्माना राशि से ₹3000 फरियादी को दिए जाएं।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि घटना 15 मार्च 2020 की है। पीड़िता के माता-पिता एवं भाई खेत पर गेहूँ कटवाने गए थे। पीड़िता घर पर अकेली थी। रात्रि करीबन 8 बजे आरोपी निशार पिता अब्दुल रउफ एकदम से घर में घुस गया और पीड़िता से झूमाझटकी कर उसे बाथ में भर लिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया और बोला कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे तथा उसके बच्चों को जान से खत्म कर देगा।
परिजनों को बताई पीड़िता ने आपबीती
आरोपी के जाने के बाद रात को पीड़िता के पिता आये तो पीड़िता नें उन्हें घटना बताई। पीड़िता ने यह भी बताया कि जब वह मजदूरी करने जाती थी तो आरोपी निशार उसे बुरी नियत से देखता था व उसका पीछा करता था।
रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना कालापीपल पर दर्ज कराई जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया।अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
न्यायाधीश द्वारा निशार पिता अब्दु्ल रउफ खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 डी भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भाग -2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से 3000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात फरियादी को दिलाए जाने का आदेश दिया गया।