शादी का झांसा देकर नाबालिक से किया दुष्‍कर्म, आरोपी को 22 वर्ष की सजा

 7000 रुपए का अर्थदण्‍ड की राशि पीड़िता को दिलाने का दिया आदेश

हरमुद्दा
शाजापुर, 17 अगस्त। शादी करने का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी संजय पिता देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद थाना अकोदिया मण्‍डी जिला शाजापुर को 22 साल की सजा एवं ₹7000 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश भी न्यायाधीश ने किए।

जिला मिडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 04 फरवरी 2020 को पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी मोटरसाइकिल से सीहोर ले गया और सीहोर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात ले गया, जहां पर आरोपी ने पीड़िता की मर्जी के बिना उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी से शादी करने का बोला तो आरोपी ने कहा कि गांव चलकर शादी कर लेंगे फिर आरोपी पीड़िता को लेकर वापस गांव आया। पीड़िता ने उससे शादी का कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया।

घटना की रिपोर्ट की थाने पर

उक्‍त घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने थाना अकोदिया पर की जिस पर से थाने के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसन्धान उपरान्त आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।

न्यायाधीश ने सुनाई सजा

न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्‍ड ,  धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्‍ड एवं धारा 5 एल/6 पॉक्‍सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपए के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड की जमा राशि 7000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्‍चात पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश भी प्रदान किया गया।

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