character suspect murder : मां, बाप और बेटे ने मिलकर दिया जघन्य हत्याकांड को अंजाम, आरोपियों को आजीवन कारावास
चरित्र शंका पर आरोपी ने पत्नी को नाक, छाती एवं गुप्तांगों में दराता मारकर पहुंचाई चोट
हरमुद्दा
शाजापुर, 28 अगस्त। मां, बाप और बेटे ने मिलकर एक व्यक्ति की जघन्य हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी पति ने पत्नी को चरित्र शंका पर नाक, छाती एवं गुप्तांगों में दराता मारकर चोट पहुंचाई। प्रकरण में विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों विक्रम पिता गोकुल सिंह उम्र 25 वर्ष, गोकुल पिता रामाजी उम्र 51 वर्ष, मानूबाई पति गोकुल उम्र 48 वर्ष निवासीगण ग्राम मंडोदा थाना मो.बडौदिया को धारा 302/34 भादवि में दोष सिद्ध पाया। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया घटना 10 नवंबर 2018 की है। फरियादी जगदीश भील निवासी मंडोदा ने थाना मो. बडोदिया पुलिस को रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई कालू उर्फ त्रिलोक घर से करीब साढे 11 बजे आरोपी विक्रम चमार की किराना दुकान पर किराना समान व दूध लेने के लिए गया था। कुछ देर तक उसका भाई त्रिलोक घर वापस नहीं आया तो फरियादी जगदीश तथा माखन, त्रिलोक को देखने के लिए आरोपी विक्रम के घर तरफ गए तो उन्होंने आरोपियों विक्रम, उसकी मां व पिता को उनके घर से भागते हुए देखा। फरियादी जगदीश व माखन ने आरोपियों के घर के अन्दर जाकर देखा तो जगदीश का भाई त्रिलोक खून से लथ-पथ था, वह मर चुका था। त्रिलोक के लिंग को पेंट व अण्डरवियर सहित काट कर अलग कर दिया था।
आरोपी ने पत्नी को भी किया प्रताड़ित
आरोपी विक्रम की पत्नी लाडकुंवर बाई भी उसके घर के बाहर बैठी थी, जिसने फरियादी जगदीश और माखन को बताया कि आरोपी विक्रम ने उसे भी चरित्र शंका पर नाक, छाती एवं गुप्तांगों में दराता मारकर चोट पहुंचाई।
आरोपी करता था अवैध संबंध में शंका
फरियादी जगदीश ने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि उसके भाई त्रिलोक पर आरोपी विक्रम अपनी पत्नी के अवैध सम्बन्ध (illicit relation) की शंका करता था। इसी बात को लेकर आरोपी विक्रम एवं उसके माता-पिता ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है।
और त्रिलोक की हो गई मौत
आरोपी की पत्नी लाडकुंवर बाई ने बताया कि उसका पति विक्रम, उसकी सास मानूबाई व ससुर गोकुल ने अपने घर में त्रिलोक उर्फ कालू को पानी पीने के लिए बुलाया। उसकी सास व ससुर ने उसके हाथ पांव पकड लिए और उसके पति विक्रम ने दराते से त्रिलोक उर्फ कालू का लिंग काट दिया जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
न्यायालय में प्रस्तुत किया अभियोग पत्र
पुलिस थाना मोहनबडोदिया ने धारा 302, 34 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया। उक्त अपराध की विवेचना तात्कालीन निरीक्षक टी एस डाबर द्वारा की गई थी। अभियोजन संचालन सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन एवं रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा किया गया।
न्यायाधीश ने सुनाई सजा
शनिवार को विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा उक्त तीनों अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया।