suicide note punished :आत्‍म‍हत्‍या के लिए मजबूर करने वाले 7 आरोपियों को 7-7 वर्ष की सश्रम सजा

धारा 306 व 506 में 7-7 एवं तीन 3-3 साल की सजा

हरमुद्दा
शाजापुर, 1 सितंबर। आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाले 7 आरोपियों को सजा सुनाई गई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने धारा 306 भादवि में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000 रुपए अर्थदण्‍ड तथा धारा 506 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) एवं 1000-1000 रुपए अ‍र्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि 6 अप्रैल 2017 को मृतक कैलाश शर्मा पिता गेंदालाल शर्मा निवासी एम.जी.रोड शुजालपुर मण्‍डी ने अपने मकान के ऊपरी हिस्‍से पर रहता था, छत में लगे पंखे के कुंदे में साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर ली, जिसका मर्ग थाना शुजालपुर मण्‍डी पर दर्ज किया गया।

जांच में मिला सुसाइड नोट

मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटना स्‍थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक के द्वारा कर्ज व ब्‍याज की रकम वसूलने के लिए गाली-गलोच करना, धमकी देना एवं प्रताड़ित करना आरोपियों के विरूद्ध लेख किया गया। इसी कारण परेशान होकर उसने आत्‍महत्‍या करना बताया।

सुसाइड नोट में आरोपियों के लिखे थे नाम

सुसाइड नोट में आरोपी कुशाल जैन, बापूलाल प्रजापति, जसमत परमार, सुरेश चोपडा, नरेन्‍द्र माहेश्‍वरी, कन्‍हैयालाल गर्ग, अनिल दादु निवासीगण शुजालपुर मण्‍डी/सिटी के नामों का उल्‍लेख किया गया। मर्ग जांच उपरांत आरोपियों के विरूद्ध थाना शुजालपुर मण्‍डी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर सक्षम न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमल सिंह गोयल द्वारा पैरवी की गई।

साक्ष और तर्क से सहमत होकर सुनाई सजा

प्रकरण में तर्क और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्‍लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष, 3 नरेन्‍द्र माहेश्‍वरी पिता भेरूलाल माहेश्‍वरी उम्र 42 वर्ष, कन्‍हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51 वर्ष सभी निवासीगण शुजालपुर मण्‍डी, सुरेश चोपडा पिता नेमीचंद चोपडा उम्र 65 वर्ष और जसमत सिंह पिता करण सिंह परमार उम्र 42 वर्ष निवासीगण शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर को 7-7 साल की सजा सुनाई एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

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