कलेक्टर का आदेश : शेड्यूल एक्स या एच की दवाइयों के विक्रय के दौरान दुकान में सीसीटीवी अनिवार्य
आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध
हरमुद्दा
रतलाम 5 अक्टूबर। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी मेडिकल फार्मेसी की दुकानों पर शेड्यूल एक्स या एच की दवाई विक्रय (Schedule X or H drug sales) करने के दौरान दुकानों के अंदर तथा बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किया गया है।
एक माह में करना होगा आदेश का पालन
आदेश में कहा गया है कि मेडिकल संचालक को आदेश जारी होने की दिनांक से 1 माह की अवधि में सीसीटीवी कैमरा लगाना होंगे। सभी मेडिकल फार्मेसी की दुकानों पर लगाए सीसीटीवी के फुटेज का जिला औषधि नियंत्रक पुलिस बाल कल्याण अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध
आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा।