नामान्तरण के लिए रिश्वत मांगने वाले पटवारी को चार साल की सजा
अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा
हरमुद्दा
शाजापुर, 29 अक्टूबर। नामांतरण के लिए रिश्वत की मांग करने वाले पटवारी को विशेष न्यायाधीश ने चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी।
जिला मीडिया प्रभारी जिला शाजापुर सचिन रायकवार ने हरमुद्दा को बताया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर मनोज कुमार शर्मा ने आरोपी दिनेश जायसवाल पटवारी हल्का नंबर 32 चॉदनगॉव टप्पा कानड. जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि आरोपी द्वारा जमा नहीं किये जाने पर पृथक से 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह था मामला
आरोपी ने पटवारी हल्का नंबर-32 चॉदनगॉव टप्पा कानड जिला आगर मालवा मप्र में लोक सेवक के पद पटवारी पर पदस्थ रहते हुए आवेदक चंद्रभान सिंह तोमर से उसके द्वारा वर्ष 2014 में उदयसिंह व सुगनबाई से 52 आरे एवं नारायण सिंह से 60 आरे क्रय की गई कृषि भूमि उसके नाम से नामांतरण करने के लिए उससे 10000 रुपए की मांग 23 जनवरी 2017 से 5-6 दिन पूर्व की। 23 जनवरी को लोकायुक्त उज्जैन द्वारा ट्रेप कार्रवाई के अंतर्गत संपादित डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर कार्रवाई में आरोपी दिनेश जायसवाल ने आवेदक चंद्रभान सिंह द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि आवेदक के नाम से नामातरंण करने हेतु 10000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की, और आवेदक के कम करने के निवेदन पर 8000 रुपए रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ। 24 जनवरी 2017 को दिन के लगभग 04:16 बजे से 05:30 बजे के मध्य संयम एस.आर. कंपनी का पेट्रोल पंप, दुपाडा रोड तिराहा कानड सारंगपुर मार्ग कानड जिला आगर में लोकायुक्त पुलिस उज्जैन की ट्रेप कार्रवाई के दौरान आवेदक चंद्रभान सिंह से 8000 रुपए रिश्वत राशि वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण के रूप में आरोपी दिनेश जायसवाल ने प्राप्त की, जो आरोपी जायसवाल के आधिपत्य से जप्त भी किए गए।
अभियोजन की ओर से कराए गए गवाह
विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन की ओर से प्रकरण में विवेचक निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से गवाह कराए गए। विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने पैरवी करते हुए प्रकरण में लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होते हुए आरोपी जायसवाल ने आवेदक चंद्रभान सिंह से 8000 रुपए रिश्वत राशि अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण के रूप में प्राप्त कर धन संबंधी अभिलाभ प्राप्त किया और स्वयं को लाभांवित कर आपराधिक कदाचरण किया गया होने से न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में विपुस्था लोकायुक्त उज्जैन की ओर से आरक्षक संदीप कदम ने सराहनीय योगदान दिया।